मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को कोर्ट से मिली राहत, जमानत पर जेल से बाहर आएंगे

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है, जिसके बाद वे करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।

कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था, जब वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जमानत पर फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद उनकी पत्नी रो पड़ीं। सत्येंद्र जैन के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी (आप) के लगभग सभी नेता जेल से बाहर आ जाएंगे। हाल ही में, आप विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपित और ईडी के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि अगर रिहा किया गया तो सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है।

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